Mukhyamantri Fellowship Program Rajasthan 2024 , कहां आवेदन किया जायेगा,शर्ते,आय सीमा Free Job Alert सम्पूर्ण जानकारी
Mukhyamantri Fellowship Program Rajasthan |
Mukhya Mantri sarvajan Uchcha Shiksha Chhatravriti Yojana नियम-2015
- राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा परिवर्तित किया गया बजट जो बजट वर्ष 2014-15 में जो दिनांक 14 जुलाई 2014
को बजट घोषणा की गई जिसकी संख्या-160को पालन करते हुए राज्य सरकार जैसे IT. IM तथा
राष्ट्रीय स्तर की जो भी सूचीबद्ध संस्थाओं में अध्ययन करने वाले राजस्थान की
सभी जातियों के विद्यार्थियों के लिए Mukhya Mantri
sarvajan Uchcha Shiksha Chhatravriti Yojana निम्न प्रकार के नियम निचे दिए गए है।
1.Rajasthan cm fellowship program 2024 संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :-
- Mukhya Mantri sarvajanUchcha Shiksha Chhatravriti Yojana नियम-2015 कह जायेंगे।
- इस नियम का पालन पुरे राजस्थान राज्य में प्रभावशील रहेंगे।
- ये सभी नियम फरवरी 2015 से लागु है
2.Rajasthan CM Fellowship Yojana 2024 Eligibility -पात्रता की शर्ते :-
- विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- आवेदक के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय 5,00,000 रूपये से कम होनी चाहिए।
- विद्यार्थी के माता-पिता/संरक्षक का मूल आय का घोषणा पत्र स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- उसके माता-पिता/संरक्षक होने की स्थिति में वह नियोक्ता / कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र जो विद्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित करके उसके साथ संलग्न करना होगा।
- विद्यार्थी जो पूरे पाठ्यक्रम तैयारी के दौरान वेतन रहित छुट्टी लेकर पूर्ण रूप से छात्र के रूप में अध्ययन करता है वह भी इस छात्रवृति के लिए पात्र होगा।
- इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति लेने वाले वह विद्यार्थी कोई अन्य छात्रवृति नहीं लेंगे।
- जो चयन किये गये उसके बारे में विद्यार्थी को अपने संस्थान के अधिकारी के माध्यम से छात्रवृति के स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को सूचित करना होगा।
3.Rajasthan cm fellowship program 2024 आय परीक्षण (MEANS TEST) /आय सीमा:-
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति उन्हीं विद्यार्थियों को दी जायेगी, जिनके माता-पिता/संरक्षण की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से पांच लाख रूपये से कम हो।
नोट :-
- बेरोजगार अविवाहित महिला विद्यार्थी के मामले में, यदि माता-पिता दोनों ही जीवित है, तो माता-पिता दोनों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय सम्मिलित की जायेगी। इसी आधार पर आय की घोषणा की जायेगी।
- बेरोजगार विवाहित महिला विद्यार्थी के मामले में, उसके पति की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय सम्मिलित की जावेगी, अन्य किसी भी सदस्य की आय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसी आधार पर आय की घोषणा की जायेगी।
- बेरोजगार अविवाहित महिला विद्यार्थी के मामले में, यदि माता पिता में से कोई एक जीवित है, तो जीवित की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय सम्मिलित की जावेगी। इसी आधार पर आय की घोषणा की जायेगी.
- अगर विद्यार्थी के माता-पिता दोनों, बेरोजगार विवाहित महिला विद्यार्थी के पति / बेरोजगार विवाहित पुरुष विद्यार्थी की पत्नी की भी मृत्यु हो जावे, तो उनके संरक्षक जो उसकी पढाई में मदद /सहायता कर रहे हो, की वार्षिक आय को मानते हुये छात्रवृति दी जावेगी। इसी आधार पर आय की घोषणा की जायेगी।
- अगर विद्यार्थी के माता-पिता दोनों, संरक्षक, बेरोजगार विवाहित महिला विद्यार्थी के पति / बेरोजगार विवाहित पुरुष विद्यार्थी की पत्नी की भी मृत्यु हो जावे अर्थात विद्यार्थी के अलावा परिवार में कोई अन्य सदस्य जीवित न हो, तो विद्यार्थी स्वयं की वार्षिक आय को मानते हुये छात्रवृति दी जावेगी। इसी आधार पर आय की घोषणा की जायेगी।
- ऐसे विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की आय किसी दुभाग्यपूर्ण घटना के कारण प्रभावित हुई है, तो इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति के पात्र होंगे अगर वह पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं।
- इस प्रकार के विद्यार्थियों के आवेदन पर आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद भी सहानुभूति के आधार पर विचार किया जा सकता हैं।
- ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अवधि वर्ष से अधिक है, उन पाठ्यक्रमों हेतु आय का घोषणा पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय केवल एक ही बार आवेदन पत्र के साथ लेना आवश्यक है।
- अभिभावकों का आय प्रमाण राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.08.12 के अनुरूप मान्य होगा अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृति हेतु जारी आय का घोषणा पत्र भी मान्य होगा।
- अभिभावकों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने की स्थिति में संबंधित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा तथा गत वर्ष का फार्म नं. 16 मी संलग्न करना होगा, जबकि अभिभावकों के निजी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- अभिभावकों के राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पी.पी.ओ. (पेंशन भुगतान आदेश) तथा पेंशन का वार्षिक स्टेटमेंट (जिसमें प्रतिमाह अर्जित पेंशन का ब्यौरा अंकित हो) मान्य होगा।
4. Rajasthan CM Fellowship Yojana 2024-छात्रवृति की राशि (Value of Scholarship) केन्द्र/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित
- फीस संरचना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से लिये गये केवल अनिवार्य अप्रतिदेय (Non-Refundable) शुल्कों का आधा अर्थात 50 प्रतिशत (Fifty percent) शुल्क का पुनर्भरण/भुगतान विद्यार्थी को बैंक खाते के माध्यम से ऑन लाईन किया जावेगा।
5.Rajasthan Cm Fellowship Program 2024 में विद्यार्थी का चयन:-
- राज्य के सभी वर्गों के पात्र विद्यार्थियों को, जो नियमों एवं पात्रता की शर्तों की पूर्ण पालना करते हैं, छात्रवृत्ति देय होगी।
- अनुप्रति योजना में शामिल राष्ट्रीय स्तर की परिशिष्ट अ पर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ही यह छात्रवृति देय होगी।
- अनुप्रति योजना में शामिल राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं की सूची में अन्य शिक्षण संस्थाओं के शामिल होने/कम होने की स्थिति में ऐसी शिक्षण संस्थाओं को स्वतः ही इस योजना की सूची में भी शामिल होना / कम होना माना जावेगा। संस्थाओं की सूची परिशिष्ठ ” अ पर ” संलग्न है।
- विद्यार्थियों को जो कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं परन्तु राजस्थान राज्य के बाहर की संस्थाओं में अध्ययनरत है, संस्था के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी (विद्यार्थी जिस जिले का मूल निवासी है. उस जिले का विभागीय जिलाधिकारी) को ऑन लाईन आवेदन करने पर छात्रवृत्ति देय होगी।
6.Rajasthan cm fellowship program 2024 – छात्रवृत्ति की अवधि तथा नवीनीकरण (Duration and Renewal of Scholarship)
- छात्रवृत्ति नियमित उपस्थिति एवं अच्छे आचरण की शर्त पर देय होगी, जब पाठ्यक्रम एक से अधिक वर्ष की अवधि का है, तो भी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण आवेदन प्रतिवर्ष किया जायेगा, तथा यह पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक लगातार होता रहेगा।
- अगर कोई विद्यार्थी बीमार होने अथवा किसी आकस्मिक/अप्रत्याशित घटना के कारण से वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, उस स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है, लेकिन विद्यार्थी को परीक्षा में शामिल नहीं होने के कारण समुचित प्रमाण अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र अपने संस्थान के संस्था प्रधान की सन्तुष्टि के लिए जमा करना होगा तथा संस्थान के संस्था प्रधान को सत्यापित करना होगा, कि अगर छात्र परीक्षा में शामिल होता तो यह अवश्य ही सफल होता।
- अगर संस्थान के नियम के अनुसार किसी विद्यार्थी को पिछली कक्षा में असफल होने के बावजूद अगली कक्षा में प्रोन्नति मिल जाती है जबकि कुछ समय बाद पुनः उस छात्र को पिछली कक्षा की परीक्षा देनी होगी, तो भी यह अगली कक्षा की छात्रवृति का पात्र होगा, अगर छात्र अन्य मामलों में छात्रवृति लेने का पात्र हो।
7.Rajasthan cm fellowship program 2024 भुगतान प्रकियाः-
- छात्रवृति का भुगतान विद्यार्थी/आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित उसके स्वयं के बैंक खातें में ही किया जायेगा।
- विद्यार्थी/ आवेदक अपना बैंक खाता अपनी सुविधानुसार किसी भी बैंक में खुलवा सकता है। बैंक विशेष की बाध्यता नहीं होगी। बैंक द्वारा विद्यार्थी के बैंक खातें में राशि स्थानान्तरण के संबंध में कमीशन काटा जाता है तो वह स्वयं विद्यार्थी को वहन करना होगा।
- छात्रवृति भुगतान के संबंध में विद्यार्थी के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किये जाने की स्थिति में भुगतान करने के पश्चात मूल Acquintance roll संस्था प्रधान से प्रमाणित होने पर ही छात्रवृति के भुगतान का प्रमाणीकरण माना जायेगा।
- छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित शिक्षण संस्था को छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश की प्रति भी पृष्ठांकित करेगा।
8.Rajasthan CM Fellowship Yojana 2024 छात्रवृति के लिए अन्य शर्ते
- किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृति दिया जाना विद्यार्थी के आचरण तथा सन्तोष जनक प्रगति पर निर्भर रहेगी।
- यदि संस्था प्रधान द्वारा किसी विद्यार्थी के बारे में संतोषजनक प्रगति न होने, किसी हडताल में शामिल होने के फलस्वरूप दोषी पाये जाने पर या संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी की बिना अनुमति अनुपस्थित/अनियमित रहने की रिपोर्ट प्रेषित करने तथा छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस विद्यार्थी की छात्रवृति को निरस्त कर सकेगा या उस अवधि के लिये छात्रवृति रोक सकेगा, जैसा भी छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी उचित समझे निर्णय ले सकेगा।
- अगर कोई विद्यार्थी गलत तथ्यों के आधार पर छात्रवृति लेते हुए पाया गया हो तो उसकी छात्रवृति निरस्त कर दी जायेगी तथा छात्रवृति की जितनी रकम दी गई है, वापस ले ली जायेगी।
- इस तरह के किया कलाप से संबंधित विद्यार्थी को हमेशा के लिए किसी भी योजना के अन्तर्गत किसी भी छात्रवृति से विवर्जित (Debarred) कर दिया जायेगा तथा विद्यार्थी को काली सूची (Black List) में डाल दिया जायेगा तथा छात्रवृति स्वीकृत्तकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिंता के अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।
9. Rajasthan CM Fellowship Yojana 2024 योजना की उद्घोषणा
- राज्य सरकार आवश्यकतानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित करने की घोषणा करेगी।
- योजना का विस्तृत विवरण तथा आवेदन के लिए आमंत्रण की सूचना राज्य के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम तथा अन्य माध्यमों से दी जायेगी।
- आवेदन पत्र तथा अन्य किसी विवरण के लिए सभी अनुरोध विद्यार्थी को संबंधित जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से करना चाहिए।
- विद्यार्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तिम तिथि से पहले निर्धारित अधिकारी के पास ऑन लाईन पहुंच जाना चाहिए।
10.Rajasthan CM Fellowship Yojana 2024 आवेदन करने की प्रक्रिया एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
- योजना में निम्न बिन्दुओं की पूर्ति करने पर विद्यार्थी द्वारा संस्था के माध्यम से संबंधित जिले, जहाँ का विद्यार्थी रहने वाला है, के जिलाधिकारी को ऑन लाईन ही आवेदन किया जावेगा।
- विद्यार्थी द्वारा किसी प्रकार की हार्ड कॉपी / दस्तावेज जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा नहीं करवाये जायेंगे।
- जिलाधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को ऑन लाईन जाँच कर ऑन लाईन ही स्वीकृति जारी कर विद्यार्थी के बैंक खाते में D.B.T. के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।
ऑन लाईन आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित स्वप्रमाणित दस्तावेज संबंधित छात्रवृत्ति पॉर्टल पर अपलोड करने होंगे :-
(1). छात्रवृति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज ऑन लाईन संलग्न होने आवश्यक है।
- निर्धारित प्रारूप में छात्रवृति के लिए आवेदन की एक प्रति “नया” (Now) तथा “नवीनीकरण” (Renewal) छात्रवृति के लिए निर्धारित अलग-अलग आवेदन पत्र हों।)
- पिछली कक्षा की अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति (यदि छात्रवृत्ति के लिए पात्रता निर्धारण हेतु आवश्यक हो)।
- जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि छात्रवृत्ति के लिए पात्रता निर्धारण हेतु आवश्यक हो)।
- आय प्रमाण पत्र (नहीं लगायें, आय प्रमाण पत्र की जाँच ऑन लाईन की जायेगी) ।
- छात्रवृत्ति के दिशा निर्देशों में विहित अन्य दस्तावेज।
- आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर विद्यार्थी द्वारा हस्ताक्षरित (स्वप्रमाणित) पासपोर्ट आकार की फोटो।
- गत वर्ष के परीक्षा उत्तीर्ण से संबंधित प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री/अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति।
- आय प्रमाण पत्र के रूप में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आय का घोषणा पत्र अथवा राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.08.2012 के अनुरूप आय प्रमाण की स्वप्रमाणित मूल प्रति।
- विद्यार्थी को अपने स्वयं के बैंक खाते का नाम, खाता नम्बर, बैंक आईएफसी कोड, ब्रांच का नाम ऑन लाईन आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।
- फीस की मूल रसीद, विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में फीस की मूल रसीद के संबंध में स्वघोषणा पत्र स्वप्रमाणित कर मूल संलग्न करना।
- विद्यार्थी के आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड/पेन कार्ड/पासपोर्ट कार्ड में से किसी एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति।
- नवीन आवेदन पत्र के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- नवीन आवेदन पत्र के लिए 10 वीं कक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित ।
- संरक्षक की आय घोषणा होने की दशा में माता/पिता/पति/पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि को विद्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति।
- विबाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि को विद्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति।
(2) सभी सन्दमों से पूरा किया गया छात्रवृति आवेदन उस संस्थान के संस्था प्रधान के पास ऑनलाईन किया जायेगा जिससे विद्यार्थी संबंधित है।
(3) संस्था प्रधान द्वारा यह छात्रवृति आवेदन पत्र उस छात्रवृति स्वीकृतकर्ता को ऑन लाईन अग्रेषित किया जावेगा। जिसको इस अभिप्राय के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया है।
(4) यदि विभाग द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद किसी विद्यार्थी/आवेदक का प्रवेश होता है या पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो. अंतिम तिथि के बाद पुनः ऑन लाईन छात्रवृति आवेदन हेतु पॉर्टल खुलने के समय आवेदन करने का पात्र होगा। पुनः पॉर्टल खुलने के
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11.Rajasthan CM Fellowship Yojana 2024 आवेदक द्वारा कहां आवेदन किया जायेगा-स्वीकृतकर्ता अधिकारी
(i) राज्य में स्थित राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों हेतु विद्यार्थियों को संबंधित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से संबंधित जिले, जहां शिक्षण संस्थान स्थित है, के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में आवेदन पत्र संस्था के माध्यम से ऑन लाईन कराना होगा। जिलाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।
(ii) राज्य से बाहर स्थित राष्ट्रीय सार की शिक्षण संस्थानों हेतु राजस्थान राज्य के सभी वर्गों के विद्यार्थी जो राज्य से बाहर की अन्य राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं. गृह जिले (विद्यार्थी जिस जिले का मूल निवासी है) के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में शिक्षण संस्था के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना होगा। संबंधित जिलाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।
- सम्बंधित अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त ऑन लाईन आवेदन पत्रों की पात्रता की जांच के उपरान्त छात्रवृति स्वीकृत की जायेगी एवं रिकार्ड का संधारण किया जायेगा।
- सभी ऑन लाईन प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों का इन्द्राज रजिस्टर में प्रतिदिन किया जावेगा।
- सभी स्वीकृत आवेदन पत्रों का रजिस्टर में रिकार्ड संधारण किया जावेगा।
- छात्रवृति के आवेदन पत्र ऑन लाईन प्राप्त होते ही स्वीकृति की कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी, आवेदन पत्रों का निर्धारित अन्तिम तिथि तक एकत्रित होने का इंतजार नहीं किया जावेगा।
- आवेदन पत्र यदि किसी कमी के कारण अस्वीकृत किया जाता है, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा, संधारित रजिस्टर में अस्वीकृति का कारण अंकित किया जावेगा तथा संबंधित संस्था अथवा विद्यार्थी को ऑनलाईन पुनः अग्रेषित किया जायेगा।
12.Rajasthan CM Fellowship Yojana 2024 योजना का आर्थिक प्रारूप:-
- यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है. अतः इस योजना के अन्तर्गत समस्त व्यय का वहन राज्य आयोजना मद से वहन किया जायेगा।
13.Rajasthan CM Fellowship Yojana 2024 योजना की मोनिटरिंग एवं बजट आवंटन:-
- मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति (Mukhya Mantri sarvajan Uchcha Shiksha Chhatravriti Yojana) योजना के कियान्वयन, मोनिटरिंग एवं जिलाधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही प्रभारीअधिकारी (जो निदेशालय स्तर पर इस योजना को देख रहा है) द्वारा की जायेगी।
14.Rajasthan CM Fellowship Yojana 2024 नियमों का विनिर्णय :-
इन नियमों की व्याख्या निदेशक / आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी, किसी भी विवाद में प्रमुख शासन सचिव का निर्णय अन्तिम होगा।